योगी शब्द का प्रयोग करने वाली मांग की दाखिल याचिक को इलाहबाद उच्च न्यायलय ने किया खारिज
प्रयागराज :NKB NEWS :- इलाहबाद हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधी एक याचिका दायर की गई थी! याचिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने नाम के साथ योगी शब्द का प्रयोग करने से रोक लगाने की मांग की गई थी! मामले में दाखिल याचिक को सोमवार को इलाहबाद उच्च न्यायलय ने याची पर हर्जाना लगाते हुए सिरे से खारिज कर दिया!
दरअसल, याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2004, 2009 और 2014 के चुनावों के बाद आदित्यनाथ नाम से शपथ ग्रहण किया था! इसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे योगी शब्द उसी तरह जोड़ दिया जैसे कई नामों के पहले डॉक्टर और इंजिनियर जोड़ दिया जाता है! यह याचिका मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी! इस याचिका को इलाहबाद हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने ना केवल खारिज कर दिया बल्कि हर्जाने के रूप में याची से 1 लाख रुपए वसूलने का भी आदेश दे दिया!
याचिकाकर्ता को सीएम के नाम में योगी शब्द को लेकर आपत्ति थी, जिसे कोर्ट ने खारिज किया और याची को 45 दिनों के भीतर 1 लाख रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया! कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुर्माने की राशि विकलांग केंद्र को दी जाएगी!!
