लखनऊ में आउटर रिंग रोड पर ज़मीन खरीदने वालों के लिए बुरी खबर
( 'एनएचएआई' दिशा निर्देशों के मुताबिक आउटर रिंग रोड और सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों किनारों के 90 मीटर के भीतर कृषि भूमि की बिक्री नहीं की जा सकती है! )
( लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आउटर रिंग रोड के किनारे किसान पथ के करीब ऐसा निर्माण करने वालों न सिर्फ नोटिस जारी किया है, जिससे उनके अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएं, औऱ ना ही बिजली कनेक्शन मिल सकता हैं! )
लखनऊ : NKB NEWS :- राजधानी लखनऊ में अपना आशियाना बनाने की चाहत में गलत तरीके से प्लाटिंग करने वालों से ज़मीन खरीदना लोगों को महंगा पड़ने वाला है! लखनऊ विकास प्राधिकरण अब ऐसे निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है!
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आउटर रिंग रोड के किनारे किसान पथ के करीब ऐसा निर्माण करने वालों न सिर्फ नोटिस जारी किया है, जिससे उनके अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएं!
बल्कि भविष्य में इस तरह के प्रोजेक्ट में लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी नहीं डूबे, इसके लिए लेसा को भी पत्र लिखा जा रहा है! इसके बाद यहां बिजली कनेक्शन भी नहीं लिया जा सकेगा!
झूठे वादे करके बेची जा रही जमीन :-
दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के कारण लखनऊ में मकाना बनाना हर किसी की चाहत होती है! ऐसे लोगों पर फोकस करते हुए किसान पथ को कवर करने वाली आउटर रिंग रोड के किनारे आकर्षक दरों पर भूखंडों की पेशकश लंबे समय से की जा रही है! इसके लिए भ्रामक विज्ञापनों का भी सहारा लिया जा रहा है, लोगों से कई तरह के झूठे वादे किए जा रहे हैं!
आउटर रिंग रोड पर 90 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण अवैध
एनएचएआई दिशा निर्देशों के मुताबिक आउटर रिंग रोड और सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों किनारों के 90 मीटर के भीतर कृषि भूमि की बिक्री नहीं की जा सकती है! ऐसा भविष्य में सड़क विस्तार के लिए जगह की आवश्यकता के मद्देनजर किया जाता है! इसके बावजूद राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से प्लाटिंग करते हुए यहां जमीन बेचने का सिलसिला जारी है!
इसकी लगातार शिकायत मिलने पर मंडलायुक्त ने मामले में कदम उठाने को कहा! इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हरकत में आए और सभी सात जोनल अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं!!
