जब सैंया भए कोतवाल, तो डर काहे का- आम जनता को चिढ़ाता पुलिस वाहन






लखनऊ- वाहनाें की नंबर प्लेट पर अपनी जाति लिखने वालों की अब खैर नहीं! अब वाहन मालिक अपने निजी वाहनों पर अपना नाम, पद, जाति, भूतपूर्व पद या संगठनों के पदों का नाम, गांव का नाम तथा विभिन्न चिह्न नहीं लिखवा सकेंगे! वाहनों पर नाम, पद, जाति, भूतपूर्व पद या संगठनों के पदों का नाम, गांव का नाम लिखा मिला ताे एमवी एक्ट के अनुसार 2 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है! ट्रैफिक पुलिस के अनुसार वाहनों पर लिखवाए गए विभिन्न चिह्न, स्लोगनों की वजह से अन्य वाहन चालकों का ध्यान भंग होता है! इससे सड़क दुर्घटना होने की आशंका रहती है!

राजधानी में फर्राटा भरते इस निजी वाहन का रजिस्ट्रेशन किसी काली दीन व्यक्ति के नाम पर दर्ज हैं! UP32GC9977 पर पुलिस और  धार्मिक स्टीकर लगा हुआ है, वही इस वाहन का इंश्योरेंस 3 अप्रैल 2016 को समाप्त हो चुका हैं तथा 9 दिसंबर 2021 को हुए चालान भी पेंडिंग हैं, आखिर ऐसे वाहन पर पुलिस की नज़र क्यो नही पड़ती हैं! वही आम जनता के वाहन को दौड़ा-दौड़ा कर रोक का चालान किये जाते हैं!

यूपी पुलिस ने 11 अगस्त से शुरू हुए एक विशेष अभियान के तहत अपनी कारों पर 'जाति और धार्मिक स्टिकर' लगाने के लिए कई चालान किए हैं! कार पर ऐसा स्टिकर लगाने पर 1000 रुपये और रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर ऐसा कुछ लिखने पर 5,000 रुपये का चालान है!

उत्तर प्रदेश परिवहन निदेशालय ने 10 अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा है कि जाति-विशिष्ट और धर्म-विशिष्ट स्टिकर का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों का चालान करने के लिए 11 से 20 अगस्त के बीच एक विशेष अभियान चलाया जाएगा!

वाहनों की बॉडी पर स्टिकर लगाने के मामले में पुलिस मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 179 के तहत चालान काट रही है! इस धारा में आदेशों की अवहेलना या बाधा और सूचना देने से इनकार के मामले में जुर्माने का प्रावधान है! अगर कोई जानबूझकर इस अधिनियम के तहत ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है या किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को किसी भी कार्य के निर्वहन में बाधा डालता है, तो जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है!

पहले ये दंड (यदि अधिनियम में अपराध के लिए प्रावधान नहीं किया गया है) 500 रुपये तक था! हालांकि, एमवी अधिनियम में 2019 के संशोधन के बाद, जुर्माना अब 2,000 रुपये तक है!!

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