दिल्ली -एनसीआर की सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा कुत्ते.? सुप्रीम कोर्ट और पेटा का हुआ आदेश
( कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में बाधा पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए! ) ( 5 लाख आवारा कुत्ते, 37 लाख डॉग बाइट, रेबीज से डेथ के बढ़ते आंकड़े... स्ट्रीट डॉग्स को लेकर समस्या कितनी बड़ी.? ) दिल्ली- NKB NEWS :- एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर समाज दोफाड़ नजर आ रहा है! कोर्ट ने लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए राजधानी और एनसीआर की सरकारों को आठ सप्ताह के भीतर शेल्टर होम में कुत्तों को रखने के निर्देश दिए हैं! लेकिन सवाल है कि आखिर कोर्ट को यह कदम क्यों उठाना पड़ा.? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जहां नसबंदी और टीकाकरण होगा! कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा! न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान इस मुद्...