लखनऊ- वाहनाें की नंबर प्लेट पर अपनी जाति लिखने वालों की अब खैर नहीं! अब वाहन मालिक अपने निजी वाहनों पर अपना नाम, पद, जाति, भूतपूर्व पद या संगठनों के पदों का नाम, गांव का नाम तथा विभिन्न चिह्न नहीं लिखवा सकेंगे! वाहनों पर नाम, पद, जाति, भूतपूर्व पद या संगठनों के पदों का नाम, गांव का नाम लिखा मिला ताे एमवी एक्ट के अनुसार 2 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है! ट्रैफिक पुलिस के अनुसार वाहनों पर लिखवाए गए विभिन्न चिह्न, स्लोगनों की वजह से अन्य वाहन चालकों का ध्यान भंग होता है! इससे सड़क दुर्घटना होने की आशंका रहती है! राजधानी में फर्राटा भरते इस निजी वाहन का रजिस्ट्रेशन किसी काली दीन व्यक्ति के नाम पर दर्ज हैं! UP32GC9977 पर पुलिस और धार्मिक स्टीकर लगा हुआ है, वही इस वाहन का इंश्योरेंस 3 अप्रैल 2016 को समाप्त हो चुका हैं तथा 9 दिसंबर 2021 को हुए चालान भी पेंडिंग हैं, आखिर ऐसे वाहन पर पुलिस की नज़र क्यो नही पड़ती हैं! वही आम जनता के वाहन को दौड़ा-दौड़ा कर रोक का चालान किये जाते हैं! यूपी पुलिस ने 11 अगस्त से शुरू हुए एक विशेष अभियान के तहत अपनी कारों पर 'जाति और धार्मिक स्टिकर' लगाने...